इंदौर मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक
इंदौर मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक


 


इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-14 के तहत जिले में समस्त उत्सव और आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेसर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों विहित अधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंध लगा दिया है। 
जारी आदेशानुसार रात्रि के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेसर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा 4 मई2020 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।